रियल एस्टेट सेक्टर को बूम करने प्रदेश सरकार ने बनाई नई पॉलिसी, कॉलोनियों का आकार किया छोटा, ले-आउट के नियम में भी बड़ा बदलाव, आप लेना चाहते हैं कोई मकान तो ये खबर पढ़ लें..

0
126

रायपुर 4 जून, 2019। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर को संकट से उबारने के लिए नया रास्ता बनाया है। सरकार ने भूमि विकास नियम-1984 में संशोधन किया है। जिससे निजी कॉलोनियों के लिए भूखंड का आकार अब छोटा कर दिया है। कॉलोनियों के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल को कम किया गया है, तो ले-आउट के नियम में भी बदलाव किया है। बिल्डरों को अपनी कॉलोनी में अब आवासीय क्षेत्र बढ़ाना और व्यवसायिक क्षेत्र को पहले की तुलना में लगभग एक-तिहाई करना होगा। यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।

  • छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रदेश के रियल एस्टेट कारोबार में एकदम से उछाल आया था।
  • बड़े शहर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कुछ और शहरों के आसपास तेजी से निजी कॉलोनियां विकसित हुईं, लेकिन 10 साल बाद रियल एस्टेट का कारोबार गिरना शुरू हो गया।
  • अब तो हालत यह है कि निजी बिल्डरों के पुराने प्रोजेक्ट के आवास और दुकानें ही नहीं बिक पा रही हैं।
  • इस कारण निजी बिल्डरों ने भी बड़ी कॉलोनियों का प्लान बनाना बंद कर दिया।
  • इससे सरकार को भी नुकसान होने लगा, तब कॉलोनी के लिए न्यूनतम भूखंड के आकार को छोटा करने का फैसला लिया गया।
  • जैसे रायपुर में पहले 30 हेक्टेयर से छोटे भूखंड में कॉलोनी बनाने की अनुमति नहीं मिलती थी, अब 10 हेक्टेयर में कॉलोनी बनाई जा सकेगी।
  • ऐसे ही प्रदेश के दूसरे शहरों के लिए भी आवश्यक भूखंड का न्यूनतम आकार घटा दिया गया है।
  • हालांकि अटलनगर (नया रायपुर) को इस नियम से अलग रखा है।
  • वहां पहले की तरह निजी कॉलोनी कम से कम 30 हेक्टेयर में ही बनानी होगी।
  • इसका कारण यह है कि अटलनगर में जमीन उपलब्घ है और बड़ी कॉलोनियों के माध्यम से सरकार वहां बसाहट भी चाहती है।

उद्यान और मैदान से समझौता नहीं

सरकार ने उद्यान और मैदान के लिए आरक्षित भूखंड के नियम से समझौता नहीं किया है। खुला क्षेत्र कुल भूखंड का 10 फीसद ही छोड़ना होगा, जहां उद्यान और खेल मैदान विकसित करना होगा।

टाउनशिप के लिए शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा (नोट-न्यूनतम क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

श्रेणी         निवेश क्षेत्र          न्यूनतम क्षेत्रफल पहले       न्यूनतम क्षेत्रफल अब

पहली        रायपुर, अटलनगर          30-          रायपुर- 10, अटलनगर  – 30

दूसरी        बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई        25                08

तृतीय        अन्य निवेश व विशेष क्षेत्र    10                05

ले-आउट में आवासीय का दायरा बढ़ा, व्यवसायिक घटाया

उपयोग       भूमि आवंटन प्रतिशत पहले         भूमि आवंटन प्रतिशत अब

आवासीय           35 से 45 %               50 %

ईडब्ल्यूएस                15 %              15%

वाणिज्यिक                8%                3%

खुला क्षेत्र                 10%               10%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here