एक CA के नजरिए से देखिए 2019 का पूरा बजट, केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद TAX का पूरा कन्फ्यूजन आसान शब्दों में दूर करें यहां…

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01 फरवरी 2019@ CG METRO.COM के लिए सीए पीयूष जैन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। राजनेता बनने से पहले पीयूष गोयल एक चार्टड एकाउंटेंट है। इसलिए उनके द्वारा पेश किए गए बजट से लोगों को काफी उम्मीद थी। मैं भी टीवी के सामने बाकी लोगों की तरह नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। हाथ में पेन और कॉपी थी। उसके बगल में कैल्कुलेटर। पूरे बजट सेशन में महत्वपूर्ण बात टैक्स स्लैब बदलने की है। सरकार ने टैक्सेशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस बजट में 5 लाख रुपए सालाना कमाई पर इनकम टैक्स नहीं लेने का ऐलान किया है। लेकिन यह छूट रिबेट के माध्यम से दी गई है। टैक्स का स्लैब बढ़ाकर नहीं। यानी 5 लाख से ज्यादा की आय वालों के लिए पूर्ववर्ती नियम और स्लैब ही रहेंगे।

  • उदाहरण के लिए 5 लाख 50 हजार रुपए की आय वाले को 5 लाख तक 5% और उससे ऊपर वाले 50 हज़ार पर 20% की दर से ही कर चुकाना होगा।

इसके अलावा बजट में यह भी…

  • कर्मचारियों को अब कर मुक्त ग्रैज्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई है। इससे भिलाई इस्पात संयंत्र सहित सभी सरकारी आदि कर्मचारियों को फायदा पंहुचेगा।
  • अब बोनस 21,000 प्रति माह तक पाने वाले प्रत्येक कर्मचारियों को अन्य धाराओं के अनुसार अनिवार्य मिलेगा।
  • आयकर रिटर्न्स को 24 घंटे में प्रोसेस किया जाएगा ताकि करदाता रिफंड जल्द प्राप्त कर सके।
  • वेतनभोगी और कर्मचारियों को तनखा से स्टैंडर्ड डिडक्शन को पूर्व के 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया।
  • धारा 80C के निवेश को भी 1.5 लाख रुपए से नही बढ़ाया गया है।
  • धारा 54 में घर बेचकर 1 घर लेने पर ही कैपिटल गेन में छूट मिलती थी, वह अब 2 घर लेने पर भी मिलेगी यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तब। इससे रियल इस्टेट और मध्यमवर्गीय परिवार दोनो को फायदा होगा।
  • अब 2,40,000 वार्षिक किराये पर TDS की जिम्मेदारी नहीं होगी। पहले ये 1,80,000 तक था। इसका फायदा भी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और मध्यमवर्गीय को मिलेगा जो घर आदि को किराए पर देखे घर चलाते थे।
  • भिलाई जैसे छोटे शहर और वेतनभोगी आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा बजट है। क्योंकि एक परिवार में यदि 4 लोग भी कमाते है और उनकी प्रत्येक व्यक्ति आय 5 लाख तक है तो पूरे परिवार को आयकर पटाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
  • अगले 2 वर्षो में आयकर विभाग समस्त कार्यवाही और स्क्रूटनी को ऑनलाइन करने जा रहा है। जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी साथ ही विभाग को ज्यादा कर प्राप्त होगा। करदाता को जबर्दस्ती परेशान नहीं किया जा सकेगा।
  • 1 से ज्यादा घर होने पर काल्पनिक किराये आय में जोड़कर कर वसूली का प्रावधान था।
  • इसे समाप्त किया गया है अब असल प्राप्त किराये पर ही कर लगेगा। यह बहुत अच्छा कदम है।
  • छोटे और मध्यम व्यापारी (MSME) जो GST में पंजीकृत है।
  • उन्हें बैंक कर्ज़ के ब्याज में 2% की रियायत दी जाएगी।
  • जिससे वह बड़े व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा कर पाए साथ ही ज्यादा मुनाफा कर सुदृढ़ हो पाए।

(CA पीयूष जैन भिलाई सीए ब्रांच के चेयरमैन है।)

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