11 जुलाई 2019, अहमदाबाद। RTI एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्याकांड में विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी समेत सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 19 साल पुराने इस मामले में यह फैसला सुनाया है।
अमित जेठवा की गुजरात हाई कोर्ट परिसर के बाहर 20 जुलाई 2010 को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सोलंकी उस समय सांसद थे और आरोप था कि उन्हीं के इशारे पर इस कांड को अंजाम दिया गया था।
सभी आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) एवं अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। आरोपियों में पूर्व सांसद का भतीजा शिव सोलंकी और शार्प शूटर शैलेष पांड्या भी शामिल हैं। पांड्या ने कथित रूप से आरटीआइ कार्यकर्ता को गोली मारी थी।
सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ दिसंबर 2013 में आरोप पत्र दायर किया था। पूर्व सांसद की ओर से आरोप खारिज करने की अर्जी दायर करने से देरी हुई है।