पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ की औपचारिक शुरुआत की, जानिए, कौन हैं इस योजना के हकदार और कैसे उठाएं इसका फायदा?

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25 फरवरी 2019, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) की औपचारिक शुरुआत की। लॉन्चिंग के पहले ही दिन उन्होंने देशभर के 1.01 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की पहली किस्त एक क्लिक से डाल दी। इस योजना का ऐलान केंद्र सरकार ने इसी साल बजट में किया था। वैसे तो यह योजना देशभर के 12 करोड़ छोटे और मझोले किसानों के लिए है, लेकिन इसका सरोकार हर भारतीय से है। आइए जानते हैं कि कौन हैं, इसके हकदार और वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

  • राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भू-अभिलेखों में जिन किसान परिवारों के पास 2 हेक्टेयर या 5 बीघे तक खेती लायक जमीन होगी वे ही इसके हकदार होंगे।
  • परिवार में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को शामिल किया गया है।
  • राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इस योजना के तहत आने वाले परिवारों की पहचान करेगा।
  • वे ही सुनिश्चित करेंगे कि किसी अपात्र को इसका लाभ न मिले और न ही एक परिवार का एक से अधिक सदस्य इसका लाभ उठा सके।
  • पात्रों की पहचान की कट ऑफ तारीख 1 फरवरी, 2019 है।
  • इस तारीख के बाद अगर किसी लाभार्थी की मौत हो जाती है, तो उनके वारिस को इसका लाभ मिलेगा, अगर वो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर होना जरूरी है।
  • लेकिन, पहली किस्त में जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें वैकल्पिक प्रणाम पत्र देने की छूट है।
  • लेकिन, ऐसे लाभार्थियों को आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
किनको लाभ नहीं मिलेगा?

किसानों को कितनी मदद मिलेगी?

  • 2018-19 के केंद्रीय बजट में छोटे और मझोले किसान परिवारों के लिए इस क्रांतिकारी योजना की घोषणा की गई थी, जो 1 दिसंबर,2018 से प्रभावी मानी गई है।
  • इसके तहत देशभर के 12 करोड़ गरीब किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके खातों में देने का इंतजाम है।
  • इस योजना की 100% फंडिंग केंद्र सरकार के जिम्मे है। देश के सभी 12 करोड़ गरीब किसान परिवारों को इस योजना की पहली किस्त 31 मार्च, 2019 से पहले उनके खातों में डाली जानी है।
  • योजना के लागू होने के पहले ही दिन 1.01 करोड़ छोटे और मझोले किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की सहायता पहुंच गई।
  • 2018-19 की पूरक मांगों में इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 75 हजार करोड़ की राशि प्रस्तावित है।
किसानों को कितनी मदद मिलेगी?

किनको लाभ नहीं मिलेगा?

  • 2 हेक्टेयर या 5 बीघे से ज्यादा कृषि भूमि के स्वामित्व वाले परिवार इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे। सभी संस्थागत भूमि मालिकों, संवैधानिक पदों पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत लोगों या उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व या मौजूदा मंत्रियों, सांसदों,विधायकों,विधान पार्षदों, मेयरों,जिला पंचायत के अध्यक्षों और उनके परिवार के सदस्यों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
  • इसी तरह केंद्र या राज्य सरकार के मौजूदा या रिटायर्ड अधिकारियों, पीएसई और सरकारी स्वायत्त संस्थाओं के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
  • 10 हजार रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले बुजुर्ग भी इस योजना के हकदार नहीं होंगे।
  • हालांकि, मल्टी टास्किंग स्टाफ/क्लास-4/ग्रुप डी के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
  • पिछले आकलन वर्ष में इनकम टैक्स देने वाले लोग भी इस योजना के हकदार नहीं होंगे।
  • व्यवसायिक संस्थाओं से पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट्स को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

क्या है PM Kisan Portal?

  • देशभर के छोटे और मझोले लाभार्थी किसानों की पूरी जानकारी http://pmkisan.nic.in पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिससे सबको एक जगह यूनीफाइड ई-प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो।
  • इस पोर्टल पर स्थान और नामों के साथ लाभार्थियों की पूरी सूची मौजूद रहेगी।
  • इससे न केवल फंड ट्रांसफर की मॉनिटरिंग करना सुलभ होगा, बल्कि अपडेट होने के बाद आप भी इसे देख सकते हैं।
  • इसमें राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों की लिस्ट अपलोड करेंगी, जबकि भारत सरकार इलेक्ट्रोनिकली लाभार्थियों के खातों में उसी तरह पैसा ट्रांसफर करेगी, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम के तहत किया जाता है।

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