ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने गलत कंपनी का लैपटॉप भेजा.. उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना..

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3 जनवरी 2020 दुर्ग। उपभोक्ता ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को ऑर्डर कर जिस कंपनी का लैपटॉप मंगाया गया था उसकी जगह किसी दूसरी कंपनी का लैपटॉप भेज दिया गया, इस कृत्य को व्यवसायिक दुराचरण एवं सेवा में निम्नता मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी क्लूज नेटवर्क प्रा. लिमिटेड और उसके सहयोगी व्यवसायिक संस्थान लैपटॉप डील्स के प्रोपराइटर नीरज प्रकाश लाठ पर 41028 रुपये हर्जाना लगाया।

क्या है मामला

तालपुरी कॉलोनी भिलाई निवासी विष्णु गौतम द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी क्लूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (गुड़गांव हरियाणा)के मोबाइल ऐप के माध्यम से एचपी कंपनी का लैपटॉप आर्डर किया था जिसके बाद दिनांक 16 फरवरी 2017 को परिवादी को कैश ऑन डिलीवरी पार्सल प्राप्त हुआ और परिवादी ने 30028 रुपये कुरियर बाय को भुगतान कर पार्सल प्राप्त किया, कूरियर बॉय ने पार्सल खोलकर दिखाने से मना किया और रकम लेकर पार्सल परिवादी के सुपुर्द कर चला गया, इसके बाद पार्सल खोलने पर परिवादी ने देखा कि पार्सल के अंदर उसके आर्डर अनुसार एचपी कंपनी का लैपटॉप ना होकर एक अन्य कंपनी लेनोवो का आईबीएम लैपटॉप लूज पैकिंग में था, इसके बाद परिवादी ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रोडक्ट को वापस करने का अनुरोध कर गलत सामान डिलीवरी की सूचना दी परंतु इसके बाद भी कंपनी ने परिवादी के पते से प्रोडक्ट वापस पिकअप नहीं किया और ना ही परिवादी को उसकी रकम वापस की, परिवादी द्वारा कस्टमर केयर नंबर में बार बार संपर्क करने पर कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई।

ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की ओर से लिखित जवाब विलंब से प्रस्तुत किया गया जिसके कारण उस पर हर्जाना लगाया गया। हर्जाना राशि अदा नहीं करने पर उनका लिखित जवाब फोरम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया जबकि सप्लायर दुकानदार फोरम की नोटिस प्राप्त होने के बाद भी प्रकरण में अनुपस्थित रहा।

फोरम का फैसला

प्रकरण में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने यह प्रमाणित पाया कि गलत प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद परिवादी ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के मोबाइल एप पर शिकायत की थी। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी सामान बेचने के लिए मोबाइल एप द्वारा प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। ग्राहक वेबसाइट में दिखाए जाने वाले सामान के मनमोहक चित्र और आकर्षक ऑफर के साथ वस्तु के ब्रांडेड होने की गारंटी दिए जाने से वशीभूत होकर ही मनचाहे सामान का आर्डर देने के लिए प्रेरित होता है, ग्राहक को वस्तु की ओर आकर्षित कर उसे खरीदने की मनःस्थिति बनाने में ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा देने वाली कंपनियों की अहम भूमिका होती है परंतु उनके द्वारा गंतव्य तक प्रोडक्ट की सप्लाई की व्यवस्था उचित प्रकार से नहीं की जाती है, जिससे कि वास्तविक प्रोडक्ट की जगह दूसरा सामान पार्सल में डालकर डिलीवर्ड हो जाता है, इसके बाद परिवादी जैसे ग्राहक को उसकी राशि लौटाने की बजाय गुमराह करने का प्रयास किया जाता है यह स्थिति बेहद कष्टदायी है, ऐसी स्थिति में ग्राहक के मेहनत की कमाई एक अनचाहे प्रोडक्ट की खरीदारी में चली जाती है जिससे उसका रकम खर्च करना पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा देने वाली कंपनियां और विक्रेता जब त्रुटिपूर्ण सप्लाई करते हैं अथवा राशि लौटाने की जिम्मेदारी से विमुख हो जाते हैं, तो यह कृत्य निश्चित रूप से व्यावसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता की श्रेणी में आता है।

ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी क्लूज नेटवर्क प्रा. लिमिटेड और उसके सहयोगी संस्थान लैपटॉप डील्स के प्रोपराइटर नीरज प्रकाश लाठ को व्यवसायिक दुराचरण एवं सेवा में निम्नता का जिम्मेदार मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने 41028 रुपये हर्जाना लगाया, जिसके तहत लैपटॉप की कीमत 30028 रुपये, मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति स्वरूप 10000 रुपये तथा वाद व्यय 1000 रुपये परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया गया। साथ ही 7.50 वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।