सभी सुरक्षा मानकों और सावधानियों का पालन करते हुए स्वीकृत मनरेगा कार्यों के संचालन के निर्देश… पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन..

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रायपुर 24 मार्च, 2020। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए गांवों में जारी मनरेगा कार्यों को संक्रमण से बचने के सभी उपायों और सावधानियों का पालन करते हुए संचालित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र एवं मार्गदर्शिका जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

  • विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों को मनरेगा कार्यस्थल पर काम की शुरूआत एवं कार्य समाप्ति के बाद साबुन व पानी से मजदूरों के हाथ धुलवाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छताग्राहियों, स्वसहायता समूहों की महिलाओं और जागरूक ग्रामीणों के माध्यम से श्रमिकों को घर पर भी हाथों की लगातार सफाई के बारे में प्रेरित करने कहा गया है।
  • मजदूरों को व्यक्तिगत उपयोग और पसीना पोंछने के लिए खुद का ही साफ-सुथरा गमछा या तौलिया इस्तेमाल करने कहा गया है।
  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्रमिकों को कार्य के दौरान साथी श्रमिकों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखने और कार्यस्थल पर मजदूरों की अनौपचारिक सामूहिक गतिविधियों को टालने कहा गया है।
  • किसी मजदूर को बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने कहा गया है।
  • कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए मजदूर को तत्काल होम-आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  • इस दौरान चिकित्सकों की सलाह के अनुसार इसके मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जाए।
  • संक्रमण के खतरे की संभावना वाले मजदूरों को मनरेगा कार्यों में नियोजित नहीं करने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं।