रायपुर 26 जुलाई, 2019। आज के यूथ खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा रखते हैं। उनके पास बिजनेस के लिए प्लान भी होता है, कुछ के पास अनुभव भी होता है लेकिन पूंजी के अभाव में वे नया काम शुरू ही नहीं कर पाते। ऐसे में वे अपना सपना साकार नहीं कर पाते। ऐसे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना चलाई है। इसमें लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए लोन मिलता है। आइये समझते हैं इस योजना के नियम, पात्रता क्यो हैं और लोन लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्यो है।
योजना के लिए यह है पात्रता
- आवेदक की आयु सीमा (जनरल कैटेगरी) 18 से 35 वर्ष है। उत्तरी पूर्व क्षेत्र के लिए यह आयु सीमा 40 साल की है। इसमें महिलाओं, दिव्यांगों, SC/ST, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 साल की आयु की रियायत भी दी गई है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आय 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- आवेदक ने किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त व्यादपारिक संस्थान में कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया हुआ हो।
- आवेदक जिस क्षेत्र में रह रहा है, वहां उसे कम से कम 3 साल का स्थाियी निवासी होना चाहिये।
- शैक्षणिक योग्यनता कम से कम 8वीं पास होना चाहिये और आवेदक किसी भी राष्ट्री्कृत बैंक से डिफॉल्टमर नहीं होना चाहिये।
यहां से करें फार्म डाउनलोड – https://pmrpy.gov.in/ लिंक पर जाएं
– एक पेज ओपन होगा वहां से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें।
– इसमें पूछी गयी जानकारी को ध्याफन से पढ़कर भरें।
– फॉर्म को योजना में शामिल किसी बैंक में जमा कर लें।
– अब आप इस फॉर्म को सीधे इस Link से डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना भी बेहतर विकल्पस
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRY) भी आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। PMRYके तहत आपको अपने कामगार के EPF और ESI की रकम सरकार से मदद के रूप में मिल सकती है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी, जिसमें अप्रैल 2018 में संशोधन किया गया।