किशोरी से गैंगरेप के 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा.. मेले देखने के दौरान दोस्त को बंधक बनाकर किशोरी से किया था घिनौना काम..

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रायगढ़। दोस्त को बंधक बनाकर किशोरी से गैंगरेप करने वाले पांच आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। 16 वर्षीया किशोरी को अगवा कर उसके दोस्त के ही सामने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने दोषियों पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में दो आरोपी अभी भी फरार हैं। 

राजपुर रोड पर घूमते वक्त किया था किडनैप

किशाेरी अक्टूबर 2018 में मेला देखने के दौरान अपने दोस्त के साथ राजपुर रोड पर घूम रही थी। इसी दौरान कार सवार युवकों ने उसे अगवा कर लिया और दोस्त को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

मारपीट के बाद किशोरी और उसके दोस्त को जंगल ले गए थे आरोपी

विशेष लोक अभियोजक एके श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अक्टूबर 2018 को 16 वर्षीय किशोरी अपनी बहन और गांव के लोगों के साथ पिकअप से मेला देखने ग्राम राजपुर गई थी। वहां फुलीकुंडा निवासी मीनकेतन राठिया के साथ किशोरी घूम रही थी। रात करीब 3 बजे दोनों राजपुर चौक से आगे पैदल जा रहे थे। तभी सफेद रंग की कार से पहुंचे राजेन्द्र कुमार, ललित सिदार, सुनील गुप्ता, खीर मोहन पैकरा, गिरधारी पैकरा, हेमंत और सतीश बेहरा ने मारपीट कर समिति वालों के पास चलने की बात कही।

दो आरोपी अभी भी फरार हैं.. तेजी से तलाश जारी

इसके बाद कार में बिठाकर सभी युवक दोनों को जंगल की ओर से ले गए। वहां मीनकेतन को बंधक बनाकर युवकों ने किशोरी से गैंगरेप किया। इस मामले में लैलूंगा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान कुमार, ललित सिदार, सुनील गुप्ता, खीर मोहन पैकरा की पहचान की गई। इसके दो दिनों बाद गिरधारी पैकरा काे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई। एट्रोसिटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी ने फैसला सुनाया और पकड़े गए पांच दोषियोंं को सजा सुनाई। इस मामले में हेमंत और सतीश बेहरा अभी भी फरार हैं।