स्वास्थ्य संचनालय ने COVID -19 मरीजों के संदर्भ में निजी अस्पतालों को जारी किए दिशा-निर्देश… आप भी जानें

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रायपुर | कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य शासन ने निजी अस्पतालों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें स्पस्ट तौर पर गाइडलाइन जारी की गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संचनालय से जारी एक पत्र में कहा गया है की प्रदेश में कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें निजी अस्पताल में उपचाररत मरीज को अत्यंत जटिल अवस्था में बिना सूचना के शासकीय अस्पताल में रेफर किया जा रहा है।

जारी आदेश में कहा गया है की बिना सूचना के जटिल अवस्था मे मरीज को रेफर नहीं किया जाएगा। जहां उसका इलाज चल रहा है वहीं उपचार किया जाएगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में मरीज की जान पर जोखिम हो सकता है।

निजी अस्पतालों में अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों में अगर कोरोना की पुष्टि होती है तो कोविड के उपचार के साथ उसे अन्य बीमारी का भी उपचार दिया जाए ताकि उसे जल्द ठीक किया जा सके।

मरीज को अगर रेफर किया जा रहा है तो उसके साथ उपचाररत संस्था के डॉक्टर होंगे जो रिसिविंग डॉक्टर को मरीज सौपने के बाद ही प्रस्थान करेंगे।