HC ब्रेकिंग: बूढ़ा तालाब मामले में रायपुर नगर निगम को बड़ी राहत… हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका.. जानें क्या हैं मामला..

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बिलासपुर। बूढ़ा तालाब मामले में रायपुर नगर निगम को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण का काम रोकने रायपुर नगर निगम के खिलाफ लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम प्रशासन को काम जारी रखने का आदेश दिया
बता दें डॉ. अजित डेगवेकर ने यह याचिका दायर की थी। मामले चीफ़ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है|


गौरतलब है कि रायपुर नगर निगम महापौर ने शहर के सबसे बड़े और प्राचीन सरोवर स्वामी विवेकानंद सरोवर के चारों तरफ सौंदर्यीकरण का काम शुरू करवाया था। इसके लिए काफी दिनों तक साफ-सफाई भी चली, जिसमें उन्होंने खुद होकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इसके बाद अनुपयोगी पड़े जमीन को सौंदर्यीकरण के लिए सरोवर से जोड़ने का काम शुरू किया गया।
इस पर भाजपा नेताओं और समर्थकों के साथ कुछ रहवासियों ने आपत्ति कर दी थी और विरोध में अभियान शुरू करते हुए मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज उस याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें निगम प्रशासन को कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है।