चोरी हुए दोपहिया वाहन का नहीं दिया बीमा क्लेम… जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर लगाया 60 हजार रुपये का हर्जाना…

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दुर्ग 26 फरवरी, 2020। बीमादावा निराकरण संबंधी आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किये जाने का कारण बताते हुए बीमा कंपनी ने चोरी हुए दोपहिया वाहन का दावा भुगतान नहीं किया, इसे निराधार पाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर 61 हजार रुपये हर्जाना लगाया।

ग्राहक की शिकायत

स्मृति नगर भिलाई निवासी शिकायतकर्ता अनिकेत पशीने का दोपहिया एक्टिवा वाहन उसके पिता आलोक पशीने द्वारा उपयोग करने के दौरान दिनांक 16 जुलाई 2017 को सूर्या ट्रेजर मॉल भिलाई के सामने चोरी हो गया। तलाश करने से भी वाहन के नहीं मिलने पर परिवादी के पिता ने उसी दिन स्मृति नगर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई। बीमा कंपनी को सूचना देते हुए क्लेम फॉर्म भरा गया तथा बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए दस्तावेज भी जमा किए गए, इसके बाद चोरी के संबंध में न्यायालय की खात्मा रिपोर्ट और वाहन की दोनों चाबियाँ जमा कराने जब परिवादी पहुंचा तो बीमा कंपनी ने कहा कि समय पर दस्तावेज नहीं देने के कारण उसका दावा निरस्त कर दिया गया है।

अनावेदक बीमा कंपनी का जवाब

अनावेदक बीमा कंपनी ने प्रकरण में यह बचाव लिया कि परिवादी के पिता ने वाहन को सार्वजनिक स्थान छोड़ दिया जो कि पार्किंग स्थल भी नहीं है, सुरक्षा हेतु कोई उपाय किए बिना लापरवाहीपूर्वक छोड़े जाने से वाहन चोरी हुआ, इसीलिए परिवादी बीमा दावा पाने का अधिकारी नहीं है। बीमा कंपनी ने यह भी बचाव लिया कि परिवादी द्वारा बीमा कंपनी को घटना की सूचना 30 दिन बाद दी गई है जो कि बीमा शर्त का उल्लंघन है। परिवादी ने बीमादावा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी जमा नहीं किए इसीलिए उसका दावा बंद कर दिया गया।

फोरम का फैसला

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाणों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने उपभोक्ता के प्रति बीमा कंपनी द्वारा सेवा में निम्नता का कृत्य किया जाना प्रमाणित पाया। फोरम ने विचारण के दौरान यह पाया कि पुलिस विवेचना और न्यायालयीन खात्मा रिपोर्ट के आधार पर चोरी की घटना संदेहास्पद नहीं है और वास्तव में वाहन चोरी हुआ है साथ ही संबंधित वाहन का बीमित होना भी एक स्थापित तथ्य है, ऐसे में केवल तकनीकी आधारों पर वाहन की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाना सेवा में निम्नता एवं व्यवसायिक दुराचरण का परिचायक है।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने संयुक्त रूप से फैसला सुनाते हुए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर 61000 रुपये हर्जाना लगाया, जिसके तहत बीमा दावा राशि 49574 रुपये, मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति स्वरूप 10000 रुपये तथा वाद व्यय के रुप में 1000 रुपये देना होगा एवं दावा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।