बिलासपुर। कोरोना वायरस को लेकर जहां दुनिया भर में युद्ध स्तर पर संघर्ष किया जा रहा है। इसी बीच बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी कारोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि केवल जमानत जैसे अर्जेन्ट मामलों की ही सुनवाई कोर्ट में होगी। हाईकोर्ट ने मामलो में पक्षकारों को लिखित में जवाब पेश करने की छूट दी है। बिलासपुर में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सोमवार को हाईकोर्ट की फुल बैंच की बैठक हुई। इसमें अधिसूचना जारी कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अनुसार जमानत और अंतरिम राहत जैसे अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी। इसके लिए अलग से बैंच बनाई जाएगी।
- जिला न्यायालय में होने वाले क्रिमनल ट्रॉयल की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का निर्देश दिया है।
- हाईकोर्ट ने अनावश्यक रूप से लोगों और पक्षकारों को कोर्ट आने से मना किया है।
- यह भी फैसला लिया गया है कि हाई कोर्ट परिसर में विदेशियों के प्रवेश पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
- हाईकोर्ट के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर मशीन लगाई जाएगी।
- इसी से जस्टिस से लेकर वकील और पक्षकार गुजरेंगे।
- कोर्ट परिसर में अनावश्यक रूप भीड़ एकत्र करने पर पाबंदी रहेगी।
- ऐसे मामले जिनमें अंतिम सुनवाई होनी है और पक्षकारों को भी उपस्थित होने नोटिस जारी किया जा चुका है।
- अगर पक्षकार किसी कारणवश नहीं पहुंचते हैं तो सुनवाई आगे बढ़ा दी जाएगी।
- इसके अलावा कोर्ट परिसर की रोज सफाई और कैंटीन को भी साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- हाईकोर्ट ने परिसर में प्रशासन को साफ सफाई का भी निर्देश दिया है।
- हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय समेत हाईकोर्ट में सैनिटाइजर कि उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।
- दरअसल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन से मिलकर कोरोना वायरस को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है ।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशनके अध्यक्ष सीके केशरवानी की अगुवाई में पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर सोमवार को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन से मुलाकात की और कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट की तर्ज पर गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी।
इस पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला ने अधिसूचना एडवाइजरी जारी किया है। 18 बिंदुओं में जारी एडवाइजरी में सुरक्षा इंतजाम के सभी पहलुओं पर दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने बरते जाने वाले एहतियात पर गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर हाईकोर्ट परिसर में भीड़ पर पाबंदी और साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया गया है।