बुकिंग राशि लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया.. जिला उपभोक्ता फोरम ने दो अलग-अलग बिल्डरों पर लगाया 5.48 लाख रुपये जुर्माना..

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दुर्ग। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने दो अलग-अलग मामलों में रजत डेवलपर्स के संचालक अंजू उर्फ अंजय सुराना पर 3 लाख 21 हजार रुपये और लैंडमार्क एसोसिएट्स के संचालक सुभाष कुशवाहा पर 2 लाख 27 हजार रुपये हर्जाना लगाया। 

दोनों बिल्डरों ने परिवादी ग्राहकों से बुकिंग राशि लेने के बाद ना तो फ्लैट का निर्माण शुरू किया और ना ही उनकी बुकिंग राशि वापस लौटाई, इस कृत्य को व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता का परिचायक मानते हुए हर्जाना लगाया गया।

पहले मामले में रजत डेवलपर्स के संचालक अंजू उर्फ अंजय सुराना के खिलाफ सुंदर नगर भिलाई निवासी विजय नागदेव ने यह शिकायत की थी कि रजत डेवलपर्स ने शांति नगर भिलाई स्थित अपने प्रोजेक्ट रजत हाइट का नक्शा दिखाकर फ्लैट की बुकिंग की। बुकिंग राशि 3 लाख रुपये लेकर 18 महीने के भीतर सर्व सुविधायुक्त फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया किंतु संबंधित फ्लैट के स्ट्रक्चर निर्माण एवं फर्निशिंग आदि में कोई रुचि नहीं ली, राशि लेने के बाद एग्रीमेंट भी नहीं बनाया।

दूसरे मामले में लैंडमार्क एसोसिएट्स के संचालक सुभाष कुशवाहा के खिलाफ जामगांव एम, तहसील पाटन निवासी श्रीमती सरोज वर्मा की यह शिकायत थी कि लैंडमार्क एसोसिएट्स के संचालक सुभाष कुशवाहा ने आनंद विहार फेस वन बोरसी दुर्ग स्थित अपने प्रोजेक्ट में 4 बीएचके फ्लैट के लिए परिवादिनी से अग्रिम राशि 201000 रुपये दिनांक 20.10.2015 को प्राप्त किया और इकरारनामा किया किंतु मकान बनाना प्रारंभ ही नहीं किया और लगातार परिवादिनी को गुमराह करता रहा। राशि वापसी की मांग करने पर बार-बार चक्कर लगवाए किंतु बुकिंग राशि भी वापस नहीं की।

दोनों प्रकरणों में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि अनावेदक बिल्डरों ने बुकिंग राशि लेने के बाद भी ना तो फ्लैट का निर्माण किया और ना ही परिवादियों को उनकी बुकिंग राशि वापस लौटाई।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने रजत डेवलपर्स के संचालक अंजू उर्फ अंजय सुराना पर हर्जाना लगाते हुए परिवादी की बुकिंग राशि 300000 रुपये, मानसिक परेशानी की क्षतिपूर्ति स्वरुप 20000 रुपये तथा वाद व्यय के रुप मे 1000 रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश दिया। इसी प्रकार लैंडमार्क एसोसिएट्स के संचालक सुभाष कुशवाहा पर फ्लैट बुकिंग की राशि 201000 रुपये, मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति स्वरूप 25000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 1000 रुपये हर्जाना लगाया।