17 मई 2019, रायपुर। छत्तीसगढ़ के आम आमदी की कमाई को लूटने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। अब तक प्रदेश में चिटफंड में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ 163 मामले दर्ज किये गये हैं।
- पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनी) के द्वारा किए गए अपराधों की विवेचना के दौरान संबंधित कंपनियों के ज्ञात संपत्ति की कुर्की न्यायालय के माध्यम से कराये जाने के संबंध में एडीजी अशोक जुनेजा ने बैठक ली।
- इसमें सभी 27 जिलों के नोडल अधिकारियों को चिटफंड कपंनियों की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया।
- जुनेजा ने अधिकारियों से कहा कि पीड़ितों की धन वापसी की कार्रवाई को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए।
- जुनेजा ने कहा कि ऐसी कंपनियां जिनकी चल-अचल संपत्ति ज्ञात नहीं है, उनके संबंध में टीम गठित कर उनकी संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाए।
- छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत जुलाई 2015 से अब तक 163 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।
- अधिनियम में विशेष न्यायालय के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है।
- अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अब तक 65 प्रकरणों में संबंधित कंपनियों की संपत्ति को चिन्हित कर संपत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश जिला कलेक्टर के माध्यम से जारी किया गया है।
- अंतिम आदेश के लिए न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।