लूंगी-बनियान पहनकर चलाई गाड़ी तो कट जाएगा चालान, ट्रक ड्राइवरों की बढ़ी मुसीबत..

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10 सितंबर 2019 ,नई दिल्ली। देश के कई अधिकांश हिस्‍सों में ट्रक ड्राइवरों को लुंगी पहने देखा जा सकता है। ऐस वे इसलिए भी करते हैं क्‍योंकि उन्‍हें लंबी यात्रा करनी पड़ती है और लुंगी पहनने से उन्‍हें आराम रहता है। यह आराम उनके लिए भारी पड़ सकता है।

नए प्रावधानों के अनुसार अब ट्रक ड्राइवरों को लुंगी बनियान, चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। कमर्शियल और भारी वाहनों के ड्राइवर्स के लिए तय ड्रेस कोड के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने को भी कई गुना बढ़ा दिया गया है।

अब ट्रक, ट्रैक्टर और दूसरे कमर्शिल भारी वाहनों के ड्राइवरों को फुल पैंट, शर्ट या टीशर्ट और जूते पहनने होंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट में अगर ड्राइवरों ने प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन नहीं किया तो उन्हें 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा।

गाड़ी चलाते समय चप्‍पल और सैंडल पहनना वर्जित
ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय पर पूरी बाह की शर्ट या टीशर्ट पहनकर ही गाड़ी चलाना होगा। ड्राइवर अब चप्‍पल या सैंडल पहनकर या नंगे पैर गाड़ी का नहीं चला सकते हैं। ऐसा करने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

ड्रेस कोड के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
इस बारे में यूपी के एडिशनल यातायात कमिश्‍नर गंगाफल ने बताया कि नए अधिनियम के तहत राज्यों को कुछ यातायात सुरक्षा नियमों को बनाने और इन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है। नए कानून के तहत लुंगी और बनियान पहनने वाले ट्रक, ट्रैक्टरों और अन्य ऐसे भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। ड्राइवरों को फुल पैंट, शर्ट और जूते पहनना चाहिए। यह नियम सहायकों या कंडक्टरों पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी वाहन चालकों को भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर बख्शा नहीं जाएगा।

जानिए नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के बारे में

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
  • अगर नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। साथ ही वाहन से ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
  • गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
  • दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 रुपये का चालान और तीन साल के लिए लाइसेंस सस्‍पेंड रहेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
  • सड़क का नियम तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान होगा।
  • इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।