ब्रेकिंग: बिना अनुमति नहीं बांट सकेंगे फूड पैकेट या राशन के सामान… कलेक्टर ने जारी किया आदेश.. कांग्रेस नेता प्रवीण गोस्वामी ने CM से की थी मांग..

0
150

दुर्ग 12 अप्रैल, 2020। लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने वालों के लिए कलेक्टर ने फरमान जारी किया है। बगैर अनुमित के सामाजिक संस्था या व्यक्ति राशन या आवश्यक सामाग्री या भोजन के पैकेट भी नहीं बांट पाएंगे। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि स्वयंसेवी संस्थान या व्यक्तियों के द्वारा भोजन या अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है जिसे नगर निगम क्षेत्र के नोडल अफसर से बगैर अनुमति के भोजन सामग्री नहीं बांट सकेंगे। इसके लिए उन्हें बकायदा नोडल अफसर से अनुमति लेनी होगी जिसके बाद स्वयंसेवी संस्था या व्यक्तियों के द्वारा आवश्यक सामग्री या राशन बांटने के लिए परमिशन दी जाएगी।

गौरतलब है कि कांग्रेस के युवा नेता प्रवीण गोस्वामी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की थी कि स्वयंसेवी संस्थान या व्यक्तियों द्वारा बांटे जा रहे भोजन और राशन के लिए नियम होने चाहिए। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अंकित आंनद ने आज ये आदेश जारी किया है।

कलेक्टर की गाइडलाइन पढ़ें..

  • स्वयंसेवी संस्था या व्यक्तियों के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के नोडल अधिकारियों से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा
  • वितरण की जाने वाली सामग्री गुणवत्तापूर्ण हो जिन व्यक्तियों को सामग्री वितरण किया जा रहा है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में एवं उपयोगी हो
  • सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांतों का भी पालन किया जाए
  • सामग्री वितरण के दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए
  • अनुमति के लिए प्रारूप में नोडल अधिकारी नगर निगम को आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

आदेश जारी के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।