फिल्म एक्टर आमिर खान को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस… 2016 के एक बयान के मामले में नोटिस…

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बिलासपुर। फिल्म एक्टर आमिर खान को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने ये नोटिस जारी किया है। फिल्म अभिनेता आमिर खान के साथ ही राज्य सरकार व रायपुर कलेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाब माँगा है। रायपुर निवासी दीपक दीवान की याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। मामला फ़िल्म अभिनेता आमिर खान के असहिष्णुता वाले बयान से संबंधित है।

  • 2016 में फ़िल्म अभिनेता आमिर खान ने एक बयान दिया था जिसमे कहा गया, कि अब भारत में रहने से मेरी पत्नी को डर लगता है, मै भी उससे सहमत हूं। मुझे भी ऐसा लगता है।
  • अभिनेता के इस बयान को समाज में वैमनस्यता फैलाने को लेकर रायपुर निवासी दीपक दीवान ने धारा 153 (ए) 153 (बी) के तहत सीजीएम कोर्ट में परिवाद पेश किया।
  • सीजीएम ने पुरानी बस्ती थाना को नोटिस जारी कर जांच प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया।
  • पुलिस प्रतिवेदन पेश होने के बाद न्यायालय ने यह कहते हुए परिवाद को ख़ारिज किया, कि परिवाद पेश करने से पहले केंद्र, राज्य शासन व कोर्ट से अनुमति नही ली गई है।
  • इसके खिलाफ परिवादी ने सत्र न्यायालय में अपील की, सत्र न्यायालय से अपील खारिज होने पर हाईकोर्ट में अधिवक्ता अमिकान्त तिवारी के माध्यम से याचिका दाखिल की गई।
  • याचिका में कहा गया, कि कोर्ट ने केंद्र, राज्य व कोर्ट से अनुमति नही लेने के आधार पर परिवाद को ख़ारिज किया, किन्तु पुलिस प्रतिवेदन जिसमे कहा गया, कि यह प्रथम दृष्टि में संज्ञेय अपराध है उसे नही देखा गया है।
  • जस्टिस संजय के अग्रवाल ने याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार कर अभिनेता आमिर खान सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
  • मामले की अगली सुनवाई अप्रेल में होगी।