बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विज्ञापन को निरस्त किया, 750 पदों पर भर्ती का निकाला था एड..

0
106

बिलासपुर : राज्य सरकार के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निरस्त कर दिया है।

राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसमें विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स की डिग्री मांगी गई थी। शासन द्वारा जारी इस विज्ञापन को चुनौती देते हुए आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि शासन द्वारा जारी विज्ञापन में वांक्षिक योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स का तो जिक्र है लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथ कोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

ऐसे में आयुर्वेद और होम्योपैथ कोर्स के डिग्री धारियों को आवेदन देने का मौका नहीं मिलेगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने शासन द्वारा जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया है।


बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विज्ञापन को निरस्त किया, 750 पदों पर भर्ती का निकाला था एड