बिलासपुर 09 नवंबर 2018। बिलासपुर कलेक्टर पी.दयानन्द ने गंभीर आपराधिक वारदातों में सम्मिलित अपराधी विक्रम सिंह पर रासुका की कार्यवाही की है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 (2) के तहत अपराधी विक्रम सिंह पर कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने विक्रम सिंह पिता रामनाथ सिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी 27 खोली विकास नगर थाना सिविल लाईन बिलासपुर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। रासुका की कार्यवाही के बाद आगामी तीन माह तक केन्द्रीय जेल बिलासपुर में रहने के निर्देश दिये गये हैं।
बिलासपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनावेदक विक्रम सिंह की गतिविधियों से जनसाधारण आतंकित एवं भयभीत है। जिससे लोक व्यवस्था बनाये रखना संभव नहीं हो पा रहा है। जनहित विरोधी कार्यों से सार्वजनिक जीवन तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। अतः लोगों के भयमुक्त एवं शांतिमय जीवन-यापन करने के लिये अनावेदक को तत्काल निरूद्ध करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 की उपधारा 2 के तहत दिनांक 9 नवंबर 2018 से आगामी तीन माह के लिये केन्द्रीय जेल बिलासपुर में रखे जाने का आदेश दिया गया है।