बड़ी खबर: बेमेतरा कलेक्टोरेट के आसपास धारा 144 लागू.. विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार आदि लेकर चलने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई..

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बेमेतरा 11 अक्टूबर 2019सरकारी दफ्तरों के आसपास जुलूस, धरना, सभा और प्रदर्शनों के आयोजनों को रोकने कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी किये है। जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में 144 धारा लागू की गई है।

  • संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके।
  • जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग यथा- खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है।
  • संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृ़द्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है।
  • अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके।
  • अतः उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोकने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी किया है।
  • कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिखा राजपूत तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त के आधार पर मुझे यह समाधान हो गया है कि लोक शांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में जुलूस, धरना, आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
  • पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामीली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है।

कलेक्टर के आदेश में क्या कहा गया हैं.. यहां पढ़िए..

  • कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा।
  • धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस, आदि रोकने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
  • आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउड स्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
  • कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 05 से अधिक व्यक्ति एकसाथ प्रवश नही करेंगे। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू होगा तथा जारी किये जाने की तिथि से 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।
  • इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।