बड़ी खबर: अयोध्या में बनेगा राम मंदिर.. 3 महीने में ट्रस्ट बनाने का आदेश.. मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश.. सुन्नी वक्त बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला..

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नई दिल्ली 9 नवंबर 2019। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुना दिया है।

अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, 3 महीने में ट्रस्ट बनाने का आदेश

अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दे दी गई है। रामलला का दावा बरकरार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का सरकार को आदेश दिया है 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाएगी सरकार।

जमीन पर दावा साबित करने में मुस्लिम पक्ष नाकाम

कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। यह फैसला राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाए।

आस्था के आधार पर मालिकाना नहीं- कोर्ट

कोर्ट ने फैसले में कहा कि आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि फैसला कानून के आधार पर ही दिया जाएगा।