नई दिल्ली 6 अक्टूबर, 2019। सरकारी कर्मचारियों के काम करने के समय को एक घंटा बढ़ाने की सिफारिश की गई है।अब आठ के बजाय नौ घंटे तक काम करना पड़ सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वेज कोड रूल का मसौदा भी तैयार कर लिया है और जल्द ही नियम बदलने जा रही है।
आपको बता दें श्रम मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से इस मसौदे पर एक महीने में सुझाव भी मांगे हैं। दिसंबर में नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा। मजदूरी तय करने के लिए पूरे देश को तीन भौगोलिक वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहर। दूसरा, 10 से 40 लाख की आबादी वाले नॉन-मेट्रोपॉलिटन शहर और तीसरा ग्रामीण इलाके।
जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में आठ घंटे की कार्यावधि के नियम के तहत 26 दिन काम के बाद वेतन तय होता है। हालांकि इस मसौदे में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतनमान की घोषणा शामिल नहीं है।वहीँ वेतन की गणना के तरीके में कोई अंतर नहीं है।