ओवर रेट शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने 18 कर्मचारियों को किया सस्पेंड, प्लेसमेंट कंपनी पर भी करीब पौने दो लाख की पैनाल्टी..

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27 मार्च 2019, बलौदाबाजार। ओवर रेट शराब बेचने के मामले पर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने 18 कर्मचारियों को हटा दिया है। साथ ही प्लेसमेंट कंपनी पर भी एक लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ईगल हंटर नाम की प्लेसमेंट कंपनी पर ये जुर्माना लगा है। ओवर रेट शराब बेचने की शिकायतों के बाद कलेक्टर ने दूसरी बार ये कार्रवाई की है। 

जिले के आबकारी अधिकारी नवीन सिंह तोमर ने इस संबंध में बताया कि आबकारी विभाग की टोल फ्री नम्बर 14405 पर मिली षिकायतों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा यह सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि शिकायतों की जांच के आधार पर जिले की 15 देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में ओवर-रेट के 18 प्रकरण बनाए गए थे। इसके लिए जिम्मेदार प्लेसमेन्ट एजेन्सी- ईगल हण्टर सोल्युशन लिमिटेड पर एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यही नहीं बल्कि ओवररेट प्रकरण में शामिल सेल्समेनों को सेवा से बाहर कर दिया गया है। सेवा से मुक्त किए गए कर्मचारियों की सूचना राज्य मुख्यालय सहित सभी जिलों को भेजी गई है ताकि उन्हें फिर से देषी-विदेषी मदिरा दुकानों में काम में न लगाया जा सके।

जिले की विदेषी मदिरा दुकान- बलौदाबाजार, हिरमी, सिमगा, रिसदा मोड़, भाटापारा क्रमांक एक और दो, बया, लवन, अर्जुनी तथा देषी मदिरा दुकान भाटापारा-दो, रोहांसी, बलौदाबाजार, अर्जुनी, सिमगा और हिरमी में ये सभी प्रकरण बनाए गए। इन दुकानों में कार्यरत सेल्समेन संतोष कुर्रे, सतीष मंगेश, जैन कुमार, जयप्रकाष पैकरा, विरेन्द्र पटेल, कमलेष यादव,दुलरवा राम पटेल,दिनेष कुमार, गुलाब चंद कोसले,सूरज कुमार, शैलेन्द्र कुमार, नरेन्द्र, शीतल, रूपेश पाटिल, राजू, मनोरंजन कुमार, त्रिलोकी यादव और द्वारिका बंजारे को सेवा से मुक्त किया गया है। शराब के संबंध में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरूद्ध टोल फ्री नम्बर 14405 अथवा जिला स्तरीय आबकारी नियंत्रण कक्ष 07727-223206 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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