कचरा फैलाने और कचरा जलाने वालों के खिलाफ निगम की पेट्रोलिंग टीम एक्शन में, कार्रवाई से झल्लाए होटल संचालक ने निगम की टीम को बंधक बनाने की कोशिश की, FIR दर्ज करने थाने में कंप्लेन

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18 मार्च 2019 भिलाई। कचरा फैलाने वाले और कचरा जलाने वालों के खिलाफ नगर निगम भिलाई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को निगम की पेट्रोलिंग टीम ने 35 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला। इस दौरान एक व्यापारी ने निगम की टीम को बंधक बनाने की कोशिश की। उन्हें धमकाते भी रहे। उसके खिलाफ थाने में कंप्लेन हुई है। टीआई से एफआईआर लिखने की मांग भी की है।
जानकारी के मुताबिक, निगम की पेट्रोलिंग उड़नदस्ता टीम ने गंदगी फैलाने वाले होटल मालिक, टेन्ट संचालक, बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करने, धुएं से पर्यावरण प्रदुषण करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। सालिडवेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कुल 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत करने पर दोगूना पेनाल्टी वसूल किया जाएगा।

  • निगम आयुक्त एसके सुंदरानी के निर्देशानुसार उड़नदस्ता की टीम आज पावर हाउस नेताजी सुभाष चन्द्र सब्जी मण्डी में पहुंचकर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का इस्तेमाल करने वाले व्यवसायियों एवं होटल संचालकों के ऊपर गंदगी फैलाये जाने वालों के उपर कार्यवाही की गई।
  • जिसमें बिन्देश्वरी प्रजापति, प्रमोद सोनकर के द्वारा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा कर निगम के उड़नदस्ते दल द्वारा काटे हुए दाण्डिक शुल्क को वापस कराने के लिए घेराबंदी कर उड़नदस्ता दल पर दबाव बनाने लगे थे।
  • जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी जिसकी शिकायत निगम द्वारा थाने जाकर टीआई से की गई।
  • उसके उपरान्त एफआईआर दर्ज करने के लिए टीम द्वारा लिखित सूचना दी गई।
  • जिसपर टीआई द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों व्यवसायियों को बुलाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए तैयार थे।
  • इस दौरान निगम के उड़नदस्ता दल ने होली पर्व हो देखते हुए तथा टीआई के समझाईस पर काटी हुई रसीद का रुपये निगम को दिलवाया गया।
  • व्यवसायियों को समझाईस देकर छोड़ दिया गया कि भविष्य में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न करें अन्यथा जेल जाना भी पड़ सकता है।
  • आयुक्त एसके सुंदरानी ने आम नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि रोड पर व्यवसाय एवं गंदगी न फैलाये।
  • प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का विक्रय एवं उपयोग न करें। ऐसे करते पाये जाने पर निगम का उड़नदस्ता दल मौके पर पहुंचकर नगर पालिक अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर सकती है ।
  • वैवाहिक कार्यक्रम के बाद खुले स्थान पर गंदगी फैलाने वालों पर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् जुर्माना लगाया साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत करने पर दोगुना पेनाल्टी वसूल किया जायेगा।
  • खाद्य पदार्थ एवं डिस्पोजल, गिलास, कटोरी एवं प्लेट को मैदान में न फेंके।

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