प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर ट्रेड लाइसेंस बनाने आपके घर तक आएगी भिलाई निगम की टीम, 6 से 21 मई तक आपके वार्ड में लगेगा कैंप, आयुक्त सुंदरानी ने की पहल, जारी किया वार्डवार शेड्यूल.. देखिए आपके वार्ड में लग रहा कैंप..

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03 मई 2019 भिलाई। आयुक्त एसके सुंदरानी ने निगम क्षेत्र के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शिविर लगाकर अनुज्ञप्ति लायसेंस बनाने हेतु स्वास्थ्य अमले को निर्देशित किया है। आदेश के परिपालन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 मई से 21 मई तक जोनवार शिविर लगाने का निर्णय लिया है, जिसका आदेश आयुक्त द्वारा जारी किया गया। जिसके अनुसार 6, 7 मई को नेहरु नगर जोन के अंतर्गत नेहरु भवन सुपेला में प्रातः 10.30 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया है।

  • उक्त शिविर स्थल पर वार्ड 4, 5 एवं 6 में संचालित दुकानों के अनुज्ञप्ति, गोमास्ता लायसेंस, बनाया जायेगा साथ ही शिविर में ही जलकर, सम्पत्तिकर की राशि का भुगतान भी किया जा सकेगा।
  • इसी प्रकार आकाश गंगा स्वास्थ्य युनिट कार्यालय में 8 एवं 9 मई को आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर, आकाश गंगा सब्जी मण्डी तथा दक्षिण गंगोत्री के दुकानदारों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है।
  • 10 एवं 11 मई को नेहरु नगर पूर्व एवं पश्चिम व्यवसायिक परिसर, स्मृति नगर मार्केट, जूनवानी रोड, सूर्या माल के लिए शिविर लगाया जायेगा।
  • वैशाली नगर क्षेत्र के लिए 13 एवं 14 मई को सांस्कृतिक भवन वैशाली नगर में वैशाली नगर गोल मार्केट एवं गुरुनानक मार्केट एवं अन्य मार्केट क्षेत्र, 15 एवं 16 मई को सर्कुलर मार्केट क्षेत्र में यूनिट कार्यालय जवाहर मार्केट, सब्जी मंडी और अनाज मंडी, मटन मार्केट,लिंक रोड एप्रोच रोड और जनता मार्केट ,इंदिरा मार्केट,आदर्श मार्केट, छत्तीसगढ़ मार्केट तथा पावर हाउस बस स्टैण्ड में 17 एवं 18 मई को रविशंकर शुक्ल मार्केट,शास्त्री मार्केट, नंदिनी रोड, मटन-मछली मार्केट शिविर का आयोजन किया गया है।
  • स्वास्थ्य विभाग रिसाली युनिट कार्यालय में 20 एवं 21 मई को आजाद मार्केट,रिसाली मार्केट, रूआबांधा मार्केट शिविर का आयोजन किया गया है शिविर स्थल पर उपस्थित होकर अपने दुकान का अनुज्ञप्ति, गोमास्ता लायसेंस, बनाया जायेगा साथ ही शिविर में ही जलकर, सम्पत्तिकर की राशि का भुगतान कर सकेंगे। 
  • आयुक्त एसके सुंदरानी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि निगम क्षेत्र में संचालित सभी छोटे-बड़े दुकानों का लायसेंस होना अनिवार्य है निर्धारित तिथि को आयोजित शिविर में उपस्थित होकर अपने दुकान का नवीन लायसेंस तथा लायसेंस का नवीनीकरण के साथ ही अपने प्रतिष्ठान व भवन का जलकर, सम्पत्तिकर शिविर स्थल पर ही भुगतान कर शिविर का लाभ उठायें। 

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